व्यापार
25-Apr-2023
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नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के कारण 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है वे हैं तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक. इनमें से सबसे अधिक 16 लाख रुपए का जुर्माना चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा है। आरबीआई ने कहा ‎कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बकौल आरबीआई, बैंक निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में तय पैसों को ट्रांसफर करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया। बैंक ने कहा ‎कि पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर जमा पर ब्याज दर के निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही बैंक निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी। वहीं राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि इन बैंकों पर मानदंडों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगाया है। हालांकि इसका इन बैंकों के ग्राहकों द्वारा किए जा रहे लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा।